बूंदी। कोटा एवं बून्दी में औषधि नियंत्रण संगठन के जिला औषधि नियंत्रण अधिकारीयों की रिपोर्ट पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा प्रहलाद कुमार मीना ने बूंदी जिले के तीन और कोटा जिले के दो मेडिकल स्टोर (Three medical stores in Bundi district and two in Kota district) के 15 और 21 दिवस के लिए लाईसेन्स निलंबित किये गये है। इसी आदेश के विपरित 12 फरवरी से 15 दिन की अवधी के लिए निलंबित किया गया बूंदी का चड्डा मेडिकल स्टोर खुला (Bundi’s Chadda Medical Store opened) हुआ है और सरेआम दवाईयों की बिक्री कर औषधि नियंत्रण विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं जिले के औषधि नियंत्रण अधिकारी भी अपने ही आदेशों की पालना नहीं करवा पा रहे है।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा (Drug Licensing Authority and Assistant Drug Controller, Kota) प्रहलाद कुमार मीना ने बताया कि कोटा एवं बून्दी में औषधि नियंत्रण संगठन के जिला औषधि नियंत्रण अधिकारीयों की रिपोर्ट पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा ने औषधि विक्रेताओं द्वारा औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमावली 59 एवं 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कोटा जिले में फार्मासिस्ट के कार्य छोड़ने पर लाईसेन्सी द्वारा फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं करने से निम्न फर्मों के लाईसेन्स निरस्त किये गये है।
जिसमें मैसर्स महावीर मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर महावीर चिकित्सालय के पास, मोतीजामा मस्जिद के पीछे, इन्द्रा कोलोनी, विज्ञान नगर, कोटा, मैसर्स निर्भय मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर – 3-जे-21, महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा। इसी प्रकार जिला बून्दी में निरीक्षण दौरान पायी गई अनियमिताओं पर निम्न फार्मो के लाईसेन्स उनके नाम सम्मुख अंकित दिवरा के लिये निलंबित किये गये जिनके निलंबन की प्रभावी तिथि 12 फरवारी 2024 से है। जिसके अनुसार गैसर्स एम.एस. मेडिकोज तोरण की बावड़ी, महेश चौक लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी 15 दिवस, मैसर्स चढढा मेडिकल्स कोटा रोड़ बून्दी 15 दिवस, मैसर्स विजय मेडिकोज लालसोट-कोटा मेगा हाईवे इन्द्रगढ़, जिला बून्दी का निलंबन 21 दिवस के लिए किया गया है।