सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले मे पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएसपी के नेता अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कहा बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी न तो लोकसभा मे वोट डाल सकते है और न ही भत्ते ले सकते है। पर सदन की कार्यवाही मे भाग ले सकते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बहुमत के फैसले मे कहा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी लोकसभा मे अपना वोट नही डालेंगे और न ही कोई भत्ता प्राप्त कर करेंगे।
पर सदन की कार्यवाही मे भाग ले सकते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने आगे अपने फैसले मे कहा कि बहुमत के फैसले से उनकी राय अलग होने के साथ ही उन्होंने अंसारी की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट को पूर्व बसपा सांसद अफजल अंसारी की दोषसिद्धि के साथ ही सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का निपटारा 30 जून, 2024 तक करने का निर्देश दिया गया है।