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नियम विरुद्ध बिजली कनेक्शन देने का मामला, डिस्कॉम एसई, खनि अभियंता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Case registered against 11 people including Discom SE, mining engineer

बूंदी। स्टोन क्रेशर पर नियम विरुद्ध बिजली कनेक्शन जारी करने के एक मामले में डाबी थाने में मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता (SE), तत्कालीन खनि अभियंता समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें बिजली विभाग के 5 अधिकारियों और क्रेशर संचालकों के नाम शामिल हैं।

फरियादी रामसुख गुर्जर द्वारा न्यायालय में किए गए इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने यह मामला (दर्ज किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पराना गांव में रामसुख का स्टोन क्रेशर था, जिसका बिजली कनेक्शन 14 दिसंबर 2023 को काट दिया गया था। फरियादी 90 प्रतिशत का भागीदार था। कुछ लोगों ने खनिज और बिजली निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से उसी स्थान पर दूसरे स्टोन क्रेशर (Stone Crusher) के नाम से मार्च में नया कनेक्शन जारी करवा लिया। रामसुख ने विभाग को लीगल नोटिस जारी करते हुए विवादित लीज पर बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) नहीं जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद नया कनेक्शन जारी कर दिया गया।

फरियादी का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नया कनेक्शन जारी किया गया। उन्होंने बिजली कनेक्शन काटने के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इनके खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता केके शुक्ला, अधिशासी अभियंता अनिल बिलोठिया, जयपुर के बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सत्यप्रकाश गुप्ता, तालेड़ा के तत्कालीन सहायक अभियंता नगेंद्र मेहरा, डाबी के कनिष्ठ अभियंता प्रतीक शर्मा, बूंदी के तत्कालीन खनि अभियंता प्रकाश माली, क्रेशर संचालक प्रमोदकुमार जैन, नवीनकुमार जैन, पवनकुमार जैन, राकेश जैन और हर्षित जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

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डाबी थाने के सीआई अनिल जोशी ने कहा, न्यायालय के आदेश पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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