राजस्थान के जयपुर शहर में बढ़ती अपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने पांच नए और सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों में होटल, क्लब, मॉडिफाइड गाड़ियों, सीसीटीवी, पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री और सिम कार्ड वितरण से जुड़े नियम शामिल हैं।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. रामेश्वर सिंह ने कहा कि जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। यह नियम जयपुर शहर में बढ़ती महानगरीय संस्कृति और इससे जुड़े अपराधों पर लगाम कसने के लिए लागू किए गए हैं।
होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉज, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस के मालिकों को अब रात 12 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, इन स्थानों पर हुक्का और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। यह कदम शहर के युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति और अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है।
मॉडिफाइड गाड़ियों पर पुलिस की नजर होगी, बिना मान्यता प्राप्त मॉडिफिकेशन जैसे प्रेशर हॉर्न, हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मॉडिफाइड साइलेंसर पर सख्त कार्रवाई होगी। अवैध मॉडिफिकेशन वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और गाड़ी मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।
होटल, क्लब, मॉल, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अनिवार्य होगा। यह नियम सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा और पुलिस की मांग पर तुरंत उपलब्ध कराना होगा। यह नियम अपराधों को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब गाड़ी खरीदने और बेचने से पहले खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी वेरिफाई करना अनिवार्य होगा। फर्जी दस्तावेजों पर गाड़ी बेचने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा, चोरी की गाड़ियों की खरीद-बिक्री रोकने के लिए हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। यह नियम पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
सिम कार्ड खरीदने-बेचने के लिए नए और सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब फर्जी आईडी पर सिम कार्ड बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। टेलीकॉम कंपनियों और दुकानदारों को सिम खरीदने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए ई-केवाईसी (E-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है, जिसमें आधार कार्ड के QR कोड को स्कैन करके KYC पूरी की जाएगी।
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पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त आदेश जारी किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है, तो उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 5 अप्रैल 2025 से 4 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा, या जब तक कि इसे निरस्त नहीं किया जाता। इसके तहत होटल, क्लब, बार, वाहन मालिक और दुकानदारों को नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। जयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।