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Bundi : किराने की दुकान में पेट्रोल छिड़क आग लगाने के आरोपी को पांच साल की सजा

2 वर्ष ago
in bundi, CRIME
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Five years imprisonment to the accused of setting fire to grocery shop by sprinkling petrol
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बूंदी। किराने की दुकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के एक साल पुराने मामले में न्यायाल जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शुक्ला ने आरोपी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक योगेश यादव ने पैरवी की।

जानकारी के अनुसार, फरियादी सूरज मेवाड़ा, पुत्र रघुवीर प्रसाद मेवाड़ा, निवासी जानकी राम मंदिर के सामने कागदी देवरा, बूंदी ने कोतवाली थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने मकान के नीचे किराने की दुकान चलाता है। 25 अप्रैल 2023 को शाम करीब 7ः45 बजे वह दुकान पर पूजा कर रहा था, तभी कागदी देवरा का निवासी जीतू, पुत्र गजानंद खटीक, शराब के नशे में उसकी दुकान पर आया और गाली-गलौज करते हुए उसे थप्पड़ मारकर चला गया।

इसके बाद, 30 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे जब वह अपनी दुकान के पास बने शौचालय से बाहर निकला, तो उसने देखा कि जीतू खटीक उसकी दुकान में बोतल से पेट्रोल छिड़क (Spray petrol from bottle in shop) रहा था। दुकानदार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जीतू गाली-गलौज करते हुए दुकान में आग लगाकर वहां से भाग गया। इस घटना से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।

यह भी पढ़े : बूंदी शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए संयुक्त प्रयास होंगे – सरोज अग्रवाल

कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। आज, न्यायालय ने आरोपी जीतू खटीक, पुत्र गजानंद खटीक, निवासी कागदी देवरा, को दोषी करार देते हुए, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 436 के तहत 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा (5 years imprisonment and fine of Rs 10,000) सुनाई है।

सिटी न्यूज़ राजस्थान चैनल को फॉलो करें।

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