बूंदी। अवैध खनन के मामले में लिप्त होने का दोषी पाए जाने पर देर रात डाबी वन रेंज के क्षेत्रिय वन अधिकारी संजय शर्मा को निलंबित (Dabi Forest Range Regional Forest Officer Sanjay Sharma suspended) कर दिया गया है। 12 जनवरी को जिला कलेक्टर के आदेश पर खनिज विभाग, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम धनेश्वर वनखंड के मौजा कंवरपुरा पहुंची। यहां वन भूमि से 10800 मीट्रिक टन पत्थर के अवैध खनन पकड़ा गया था।
इस मामले में 1 करोड़ से अधिक राशि के एक डंपर, 2 हायड्रा क्रेन, एक ट्रैक्टर, एक कंप्रेशर मशीन को जब्त कर तत्कालीन रेंजर डाबी संजय शर्मा को सौंपा गया था। संजय शर्मा ने 7 दिन बाद अपराध प्रकरण दर्ज किया गया और 20 फरवरी को तबादला होने के बाद 22 फरवरी को बैक डेट में अवैध खननकर्ताओं को लाभ पहुंचाया। क्षेत्रिय वन अधिकारी पर आरोप है कि उन्होने पद का दुरुपयोग करते हुए वन क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों को लाभ पहुंचाने की नीयत से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जब्त वाहनों को बिना जांच किए केस डायरी बनाई।
वहीं, बिना सक्षम स्वीकृति लिए मात्र 7 लाख रुपए तथाकथित जुर्माने के नाम पर लेकर जब्त वाहनों को छोड़ दिया। इसके बाद जांच हुई हुई तो क्षेत्रिय वन अधिकारी संजय शर्मा दोषी साबित हुए और उनको सस्पेंड कर दिया गया।
वन मंत्री के कोटा प्रवास के दौरान बूंदी के डाबी क्षेत्र की वन भूमि पर नीले सेंड स्टोन की अवैध खनन की टिप्पणी पर मुख्य वन संरक्षक कोटा की रिपोर्ट पर क्षेत्रीय वन अधिकारी डाबी संजय शर्मा को दोषी पाया गया। जिसपर वन सुरक्षा में बरती गई लापरवाही, भ्रष्ट आचरण के प्रकरण में जांच चलेगी।
राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) मुनीश गर्ग ने रेंजर संजय शर्मा को देर शाम निलंबित कर दिया है। संजय शर्मा का 20 फरवरी को डाबी से पंचायत समिति लाडपुरा में स्थानांतरण हो चुका है। बूंदी के डीएफओ तरुण मेहरा ने संजय शर्मा को डाबी रेंजर के पद से मुक्त कर दिया था। यहां से दूसरी जगह जाते ही रेंजर के भ्रष्टाचार का प्रकरण सामने आया तो उनको सस्पेंड कर दिया।
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संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी संजय शर्मा के विरुद्ध जांच प्रस्तावित होने के कारण निलम्बित किए जाने की अनुशंषा की गई थी। संजय शर्मा का निलम्बन काल में मुख्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक जयपुर कार्यालय में रहेगा एवं इन्हें निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।