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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

2 वर्ष ago
in bundi
0
Court sentenced 20 years of rigorous imprisonment to the accused of raping a minor
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बूंदी। नैनवां थाना क्षेत्र की नाबालिक पीडिता से दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र न्यायालय पोक्सो क्रम 2 बून्दी ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फरियादी ने थाना नैनवा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश कर बताया कि 12 जुलाई 2022 को मेरी लड़की अपनी छोटी बहन को यह कह करके नैनवा गई थी की मैं विद्यालय में किताबें जमा करने जा रही हूं तथा नैनवा में मेरे बड़े भाई का लड़का का शोरूम है उसको यह करके वहां से निकली कि मैं गांव जा रही हूं, उसके बाद वह गांव नहीं आई।

इसके बा परिजनो ने उसे इधर-उधर तलाश किया तो कहीं कुछ पता नहीं चला। इस पर थाना नैनवा में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करते हुए पीड़िता को दस्तयाब किया। पुछताछ में पीडिता ने बताया की अभियुक्त अशोक ने उसे जयपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद अनुसंधान पुर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया उक्त प्रकरण में 30 अप्रैल 2024 को निर्णय सुनाते हुए विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र पोक्सो क्रम 2 बून्दी ने अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राजाराम निवासी बिहारीपुरा थाना करवर जिला बूंदी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व कुल जुर्माना 49000 से दंडित किया गया।

यह भी पढ़े : एक पेन ड्राइव, 2976 अश्लील वीडियो, सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं पूर्व PM के पोते रेवन्ना उसकी हर एक डिटेल

उक्त प्रकरण में न्यायालय ने निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर आदेश दिया की नाबालिग पीड़िता का विवाह करने वाले तथा कराने वाले अथवा उसमें किसी न किसी प्रकार से सहयोग करने वालों के सम्बन्ध में इसी एफ.आई.आर. में मजीद अनुसंधान कर नतीजे से इस न्यायालय को अवगत करावे। उक्त प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 19 गवाह एवं 28 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

सिटी न्यूज़ राजस्थान चैनल को फॉलो करें।

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