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दिल्ली मे प्रदुषण के चलते स्कूल खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने कि यह बडी टिप्पणी

Supreme Court made this big comment on opening of schools in Delhi due to pollution

दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते(due to air pollution) आज सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत ने कहा दिल्ली मे स्कूल खोलने का फैसला कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट(Commission for Air Quality Management) करेगी। मंगलवार तक तय करे स्कूल खुलेंगे या नही। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, स्कूलो और एजुकेशन इंस्टिट्यूशन(Education Institution) के लिए राहत पर विचार करेगे। क्योंकि कुछ छात्रो को स्कूल और आंगनबाडी बंद होने से मिड डे मिल नही मिल रहाहै। बहुत स्कूलो मे पढ़ाई के लिए ऑनलाइन फेसिलिटी नही है। कोर्ट ने कहा Grap- 4 प्रतिबंधों के कारण समाज के कई वर्ग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। इसलिए अगले आदेशो तक सभी राज्य लेबर सेस फंड से निर्माण मजदूरो को निर्माण कार्य बंद रहने की अवधि तक अलाउंस (allowance) देने कि घोषणा कि है।

(Supreme Court) ने आगे कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती है कि AQI मे लगातार गिरावट का रुख हो रहा है। हम GRAP के स्टेज 3 या स्टेज 2 से नीचे जाने का आदेश नही दे सकते है। अदालत नेCaqm से अगली सुनवाई मेAQI डेटा पेश करने का आदेश दिया है। ग्रेप-4 के प्रावधानों में ढील दी जाएगी या नही इस पर अदालत अगली सुनवाई मे फैसला करेगा।

28 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। वायु प्रदूषण पर आज सुनवाई मे शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा उन्होंने पुलिस को विशेष निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाए है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा के ऐसा नहीं किया। दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं आती। अदालत ने Caqmऔर केंद्र से पूछा कि क्या उन्होंने पुलिस को कोई विशेष निर्देश दिए। केंद्र CAQM ने जवाब दिया इस बारे मे आदेश जारी किए गए थे। आदेश उनके पास नहीं है। उन्होंने 23 चेकिंग पोस्ट के लिए आदेश जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा बाकी क्षेत्रो मे क्यो आदेश जारी नहीं किए गए है। अदालत ने कहा अधिकारियों को तैनात करने के लिए आप बाध्य थे तो ऐसा क्यों नहीं कियस है। अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा वह दिल्ली पुलिस आयुक्त से Caqm अधिनियम के तहत दंडित करने के लिए कहने जा रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह लापरवाही सिर्फ़ 23 पॉइंट्स पर ही क्यों की गई? हम आयोग को धारा 14 Caqm अधिनियम के तहत दिल्ली के आयुक्त पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे। इनमे से सिर्फ़ 10 सड़के 2 लेन से ज्यादा की। वहा ट्रको के प्रवेश की अनुमति नही है। अनुमति नही है वहां कोई बैठकर निगरानी कर रहा है, दोनों में फ़र्क है।

आपका काम वहा लोगो को तैनात करना यह देखना था एक भी ट्रक प्रवेश न करे। 23 एंट्री पॉइंट्स पर जैसे पुलिस कहती है स्वाभाविक रूप से कोई दूसरा रास्ता अपना लेते है। कोर्ट ने आगे कहा कि वह आयोग को सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने, जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे। इसके साथ अदालत ने Grap के आंकड़े दिखाए जाने की भी मांग की है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि ब्।फड ने पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया।

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⁠ग्रैप प्ट मे कहा गया है दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश वर्जित है। पर यह दिल्ली नही होना चाहिए क्योंकि CAQM एनसीआर राज्यों के 28 जिलों को कवर करता है। आगे CAQM से पूछा कि आज के प्रदूषण के क्या हालात हैं। जिस पर उन्होंने बताया आज का AQI चार बजे आएगा। यह भी बताया कल हम GRAP स्टेज 2 पर थे। आज अब तक यह लगभग 324 है। इस पर वकील शंकरनारायणन ने कहा कि साउथ में यह लगभग 500 था। CAQM की तरफ से कहा गया शहर के लिए AQI मे शाम 4 बजे से शाम 4 बजे तक जाता है।

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