देशभर में इंजीनियर और डॉक्टर बनाने वाली एजुकेशन सिटी कोटा (Education City Kota) में भी कोचिंग गाइडलाइन (Coaching guidelines) को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। अब सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए है। दअरसल, कोटा में कोचिंग स्टूडेंटस सुसाइड मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार की ओर से हाल में कोचिंग के संबंध में गाइडलाइन जारी की थीं, इसको लेकर कोटा जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी (Kota District Collector Dr. Ravindra Goswami) ने आदेश जारी कर दिए हैं।
इसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की हिदायत दी गई है। इसके पहले 28 फरवरी को हायर एजुकेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने आदेश जारी किए थे। इसमें केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी-2000 के तहत गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन कोचिंग सेंटर 2024 (Guidelines for Registration Regulation Coaching Center 2024) की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे जिसके तहत 16 साल की उम्र से कम विद्यार्थियों को कोचिंग में प्रवेश नहीं देने और कक्षा दसवीं के बाद ही विद्यार्थियों को संस्थानों में प्रवेश देने के लिए निर्देशित किया है।
एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं
गाइडलाइन के अनुसार 50 से अधिक बच्चों के प्रवेश वाले संस्थान को कोचिंग माना जाएगा। बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था रखनी होगी, कोचिंग में रजिस्टर्ड विद्यार्थियों के अनुसार उपयुक्त स्थान होना जरूरी है। विद्यार्थी के स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों की गाइडलाइन के तहत एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं (No classes more than 5 hours) लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा क्लास सुबह जल्दी और देर शाम तक संचालित नहीं की जाएगी।
10 वीं के बाद ही प्रवेश दें
16 साल की उम्र या दसवीं की क्लास पूरी करने के बाद ही विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के तहत विद्यार्थियों को अन्य विकल्प भी बताए जाएं। इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अलावा विद्यार्थी किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, यह भी जानकारी देनी होगी। उसे हर फील्ड के करियर ऑप्शन भी बताने होंगे। सार्वजनिक अवकाश और त्यौहार पर कोचिंग संस्थान को छुट्टी देनी होगी।
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नियमो की पालना नहीं करने पर होगी ये कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि नियमों की अवहेलना करने वाले कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 25 हजार का जुर्माना (Fine) लगाया जाएगा। वहीं, दूसरी बार नियम की अनदेखी करने पर एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर तीसरी बार गाइडलाइन की अवहेलना होती है, तो संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द (Registration canceled) करने की चेतावनी दी गई है।