बूंदी। बैंक ऋण की धोखाधड़ी के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा सजा की अपील को निरस्त करने के बाद आरोपी किसान नेता संदीप पुरोहित ने फैसले को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।
पुरोहित के अनुसार न्यायालय द्वारा फैसले में ही स्पष्ट कर दिया गया कि बैंक की संपूर्ण राशि 63 लाख 5 हजार 944 जमा कर दी गई है, न्यायालय ऋण लेने के दौरान पेश किए गए गारंटर द्वारा गारंटी दिए जाने से इनकार करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने पुरोहित को धोखाधड़ी का आरोपी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी जिसे सेशन न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया।
पुरोहित के अनुसार उनके द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की गई है बैंक से जो ऋण राशि ली गई थी वह ब्याज सहित संपूर्ण राशि जमा कर दी गई है। राजनीतिक द्वेषता के कारण कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है 13 सितंबर 2011 को स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर द्वारा ऋण समंधित मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें 420, 406, 467, 468, 471 धाराओं मे मुकदमा दर्ज किया गया था, उक्त प्रकरण में बैंक का मूल बकाया 63 लाख रुपया बैंक मे जमा करवा दिया गया था।
विचरण न्यायालय सीजेएम कोर्ट द्वारा 3 सितंबर 2022 को दिए गए फैसले में संपूर्ण ऋण राशि जमा होने का हवाला दिया गया है पुरोहित के अनुसार उनके द्वारा कोई फर्जी दस्तावेज भी तैयार नहीं किए गए हैं इस कारण न्यायालय द्वारा धारा 406, 467, 468, 471, धाराओं मे दोष मुक्त करने के बाद केवल धारा 420 में सजा सुनाई गई है, जिसकी उच्च न्यायालय में अपील की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुरोहित के अनुसार वह न्यायालय का सम्मान करते हैं, देश की न्याय पालिका मे पूर्ण विश्वाश है उन्हें न्याय मिलेगा।
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राज्य मंत्री अशोक चांदना के नजदीकी होने के साथ बूंदी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का टिकट मांग रहे, पुरोहित ने भाजपा नेताओं पर गलत तथ्यों के साथ अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है।