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अधिवक्ता और जज की छवि को खराब करने वाली फिल्म बैन हो, PIL दाखिल, शूटिंग पर रोक लगाने की मांग

The film which tarnishes the image of advocate and judge should be banned, PIL filed, demand to ban the shooting.

राजस्थान के अजमेर में फिल्म जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ शिकायत दर्ज (Complaint filed against film Jolly LLB 3 in Ajmer) कराई गई है, अजमेर जिला बार एसोसिएशन का आरोप है कि फिल्म में अधिवक्ता और जज की छवि को खराब करने की पूरी कोशिश (Every effort is made to tarnish the image of the advocate and judge in the film) की जा रही है, जिस कारण अजमेर में की जानी वाली शूटिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए, साथ ही सरकारी दफ्तरों में इसकी शूटिंग नहीं की जानी चाहिए।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने न्यायपालिका की छाप को खराब करने के लिए अजमेर कोर्ट में फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका मानना है कि इस फिल्म से लोगों में कोर्ट के प्रति समाज की अच्छी छवि नहीं बनेगी। फिल्म को देखकर न्यायालय के प्रति लोगों की सोच इस तरह से विकसित होगी कि जज गुटखा खाकर कोर्ट में सुनवाई करते हैं और वकील पैसे के लिए क्लाइंट से झगड़ते हैं।

न्यायालय की छवि को धूमिल करने पर बार एसोसिएशन ने शिकायत के बाद कोर्ट से यह मांग की है कि वह ऐसा आदेश पारित करें, जिससे फिल्म की शूटिंग को सरकारी दफ्तरों में करने से रोका जा सके। बार एसोशिएसन का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में शूटिंग होने से समाज में इसकी विश्वसनीयता और बढ़ती जाती है, जिससे फिल्म में दिखाए गए दृश्यों को लोग सही मानते हैं।

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बार एसोसिएशन का कहना है कि रेलवे डिविजनल में फिल्म की शूटिंग होना कहीं से भी उचित नहीं है, इसलिए सरकारी दफ्तरों में शूटिंग नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने फिल्म में काम करने वाले 6 लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष के मुताबिक, फिल्म में काल्पनिक दृश्यों को दिखाकर कोर्ट की हकीकत से लोगों को दूर किया जाता है। इससे कोर्ट परिसर और वहां काम करने वाले लोगों का मजाक बनाया जाता है, कोर्ट की छवि धूमिल होने पर सभी अधिवक्ताओं की फिल्म के प्रति नाराजगी है।

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