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हत्या और दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तो को आजीवन कारावास व आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई

देई थाने में दर्ज 5 साल पुराने मामले में न्यायालय ने हत्या और बलात्कार के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, न्यायालय ने हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। केस में पुलिस अधीक्षक की बैहतर मोनिटरिंग से अभियुक्तों को सजा मिली है।

2 वर्ष ago
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हत्या और दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तो को आजीवन कारावास व आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई
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बून्दी, (गणेश कुमार शर्मा)। जिले के थाना देई में दर्ज करीब 5 साल पुराने एक मामले में न्यायाधिश श्रीमति रेखा वधवा न्यायालय एसटी-एससी (अ०नि०) प्रकरण बून्दी ने फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तो को आजीवन कारावास (Life imprisonment to two accused) व आर्थिक दण्ड दण्डित किया है। एसटी-एससी कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या और दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तो को आजीवन कारावास व आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई।

घटनाक्रम के अनुसार 18 दिसंबर 2018 को फरियादी किशनलाल पुत्र रामकरण मीणा उम्र निवासी गौशाला के पास देई ने थाना देई में हाजिर होकर एक तहरीरी रिपोर्ट दी कि किशनलाल मीणा निवासी गोशाला के सामने देवरिया का कल रात करीब 12ः30 के लगभग मेरे मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारा साला कालूलाल ड्रेन के पास पड़ा हुआ हैं। पुनः फोन आया कि आप जल्दी आ जाओ उसके साथ मारपीट हो रही हैं। इस पर वे अपने साथी शोजी के साथ ड्रेन पर गये। जहां एक मोटरसाइकिल दिखी जिस पर रामू गुर्जर आगे बैठा था बीच में मेरा साला कालू था जिसको मायाराम मीणा पकडकर बैठा था।

रामू गुर्जर व माया राम मीणा ने बताया कि इसे ठंड लग रही हैं। इसे घर ले चलो हम मोटर साइकिल आगे-आगे चलाकर घर आ गये तथा रामू व मायाराम कालू को पटक कर वहां से मोटर साइकिल लेकर भाग गये। कालू को देखा तो उसके कपड़े फटे हुए थे सिर से खून निकल रहा था, पीठ पर चोट के निशान थे चेहरा सूजा हुआ था तथा सांसे बंद थी। बाद में एम्बूलेंस 104 बुलाकर अस्पताल ले गये जहां डाक्टर को बताया तो जांच के बाद कहा कि उसकी तो मोत हो चुकी हैं। इस प्रकार कालू की हत्या कर आरोपी फरार हो गए।

उक्त घटना पर थाना देई में मुकदमा धारा 302, 34, धारा 3(2), (5) एसटी एक्ट में भा०दं०सं० में दर्ज कर अनुसंधान किया तथा बाद अनुसंधान मृतक की पत्नि ने बताया कि अभियुक्तगण रामू उर्फ रामलाल गुर्जर व माया राम मीणा उसके साथ पूर्व में जबरदस्ती बलात्कार किया (Raped forcefully) गया था जिस पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 376 भादसं. ओर एड कर चालान न्यायालय में पेश किया।

उक्त मामले में अभियोजन की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक राजेन्द्र कुमार जैन ने पैरवी करते हुए प्रकरण में 34 गवाह और 120 दस्तावेज व 25 आर्टिकल न्यायालय में प्रदर्शित कराये और कड़ी सजा की मांग की।

उक्त मामले में शुक्रवार को श्रीमति रेखा वधवा न्यायालय एसटी-एससी (अ०नि०) प्रकरण बून्दी ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त रामू उर्फ रामलाल पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 30 साल निवासी माताजी का झोपड़ा देई को धारा 302 सपटित 34 भा.द.सं. में आजीवन कारावास तथा धारा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माना तथा धारा 3 (2) (अ) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 20000 रूपये जुर्माना तथा अभियुक्त मायाराम मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा उम्र 35 निवासी निवासी देवरिया थाना देई जिला बून्दी को धारा 302 सपटित 34 भादंसं में आजीवन कारावास, 20 हजार रूपये जुर्माना धारा 376 भादंसं में 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया हैं।

यह भी पढ़ें: Rajasthan – शिक्षक ने छात्रा के साथ किया रेप, हूई गर्भवती, फिर…

पुलिस अधीक्षक की बैहतर मोनिटरिंग से मिली अभियुक्तों को सजा
उक्त मामले को जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव (SP Jai Yadav) ने गंभीरता से लेते हुए केस आफिसर स्कीम (Case Officer Scheme) में लिया। केस आफिसर की मोनिटरिंग व सजगता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से गंभीरता से प्रकरण में पैरवी करते हुए मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य सबूत न्यायालय में पेश किये जिससे अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया (sentenced to life imprisonment) गया हैं।

सिटी न्यूज़ राजस्थान चैनल को फॉलो करें।

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