महाराष्ट्र के बीड जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स के द्वारा प्रेम विवाह करने की सजा ग्रामीणों ने उसकी बहू को दी। पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ससुर ने समाज की इजाजत के बिना प्रेम विवाह किया, इसलिए ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही इस परिवार को सात पीढ़ियों तक समाज से बहिष्कृत करने का आदेश भी दिया।
पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह घटना 22 सितंबर 2024 को आष्टी तालुका के दोइथान गांव में हुई थी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई।
ससुर के प्रेम विवाह पर बहू पर लगाया जुर्माना
पुलिस ने बताया कि मालन फूलमाली नाम की महिला के ससुर नरसू फूलमाली ने समाज की अनुमति के बिना प्रेम विवाह किया था। मामला सामने आने के बाद जाति पंचायत ने नरसु फूलमाली पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया। लेकिन जब कई वर्षों के बाद भी जुर्माना नहीं भरा गया, तो जाति पंचायत ने मालन और उसके परिवार को सात पीढ़ियों के लिए समुदाय से बहिष्कृत करने का आदेश दिया।
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पुलिस जांच में जुटी
इस मामले पर पुलिस निरीक्षक विक्रांत हिंगे ने कहा कि महिला की शिकायत पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सामाजिक बहिष्करण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच के हिसाब के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।