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किरायेदार द्वारा नाबालिग को झांसे में लेकर भगा ले जाने के मामले में 9 साल बाद आरोपी को 5 साल की सजा

After 9 years, the accused got 5 years' imprisonment in the case of luring a minor away by a tenant.

बूंदी। किरायेदार द्वारा नाबालिग पीड़िता को झांसे में लेकर बहला फुसलाकर कर शादी करने के उद्देश्य से भगाकर ले जाने के 9 साल पुराने मामले में न्यायाधीश जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी ने खुले न्यायालय में फैसला सुनाते हुए 5 साल की सजा सुनाई (Given verdict in open court and sentenced to 5 years imprisonment) है।

मामला इस प्रकार है कि 4 मार्च 2016 को 9 साल पूर्व नाबालिग पीड़िता (minor victim) के पिता ने महिला पुलिस थाना बूंदी में अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि मेरी लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष है, जो 5 फरवरी 2016 को मेरे बहनोई के घर बूंदी गई थी, जिसे दिनेश पुत्र लालाराम मीणा निवासी जलोदा की झोपड़ियां थाना के. पाटन बहला फुसलाकर भगाकर ले गया (coaxed and carried away)।

रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। पीडिता ने बताया कि 1 साल पहले उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन (Appendix operation) कराने अपनी बुआ की पास बूंदी गई थी, ऑपरेशन के बाद में भी वह बूंदी में रही थी, बुआ के मकान में दिनेश मीणा किराए से रहता था, जिससे उसकी दोस्ती हो गई। इस दौरान पीड़िता के घर वाले पीड़िता की शादी करने के लिए लड़के देखने लगे तो किरायेदार (Tenant) दिनेश को पता लगा तो दिनेश नाबालिक पीड़िता को अपने झांसे में लेते हुए विश्वास में लेकर बहला फुसलाकर बूंदी से कोटा भगाकर ले गया।

कोटा में एक कमरा किराए (Room Rent) पर लिया वहां दोनों करीब एक महीना साथ रहे तथा दिनेश मजदूरी करने लग गया। कोटाशहर में पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर शुक्रवार 21 फरवरी 2025 को न्यायाधीश जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बूंदी ने खुले न्यायालय में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त दिनेश कुमार मीणा आत्मज लालाराम जाति मीणा निवासी जलोदा की झोपड़ियां थाना के पाटन को धारा 363, 366 आई.पी.सी में दोषी मानते हुए धारा 363 पचब में 5 वर्ष की सजा एवं 5 हजार जुर्माना एवं धारा 366 आईपीसी में भी 5 साल की सजा व 5 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है। दोनों सजा साथ साथ चलेगी।

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इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से भूपेंद्र सहाय सक्सेना ने पैरवी करते हुए 14 गवाह और 16 दस्तावेज पेश कर कड़ी सजा की मांग की।

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