कोटा। औषधि नियंत्रण संगठन ने राज्य स्तर चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे की दवा के बेचने के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Big action against illegal business of selling drugs) को अंजाम दिया है। संगठन ने शहर के खारी बावड़ी स्थित बाबा फॉर्मा होलसेल व्यापारी के यहां कार्रवाई की है। दवा का यह थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में दवाएं रिटेल में बेच चुका (The wholesaler has sold large quantities of medicines in retail) है। नशे की इन दवाओं को बेचने के लिए उसने ग्राहक से डॉक्टर की पर्ची भी नहीं ली यानी उसने डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाओं का बैचान किया है।
यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा के मार्गदर्शन में जिला औषधि नियंत्रक अधिकारी योगेश कुमार और दिनेश कुमावत ने की। सहायक औषधि नियंत्रक, कोटा प्रहलाद मीणा ने बताया कि उनके पास सूचना आई थी कि कोटा में दवा की दुकानों पर अवैध रूप से नशे की दवा को बेचा जा रहा है। इसके बाद खारी बावड़ी स्थित फार्मा पर पहंचेे और रिकॉर्ड की जांच की तो सामने आया कि बीते 6 महीने में उसने 3000 टेबलेट अल्प्राजोलमए, कोडीन सिरप 500 बोतल, नशे और नींद की दवाएं बेच दी। दवा विक्रेता ने नशे की ये दोनो दवाएं डॉक्टर की बिना पर्ची के बेची है।
उन्होंने बताया कि इस फर्म की लंबे समय से मिल रही शिकायत पर निगरानी रखी जा रही थी, यहां लगातार दवाओं का क्रय- विक्रय किया जा रहा था। लेकिन दोनो दवाएं डॉक्टर की पर्ची के बिना, बिना बिल इसे बेचा जा रहा था। दुकान पर कोई बिल, बावचर, बिल बूक और कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इस दुकान का अभी केवल 6 महीने का स्टॉक जांचा जा रहा है। इसमें ही बड़ी मात्रा में अनियमितता मिली है। ऐसे में 1 जनवरी 2023 से रिकॉर्ड तलब किया है।
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कोटा के सहायक औषधि नियंत्रक प्रहलाद मीणा ने बताया कि थोक के लाइसेंस पर रिटेल में दवा नहीं बेचा जा सकता है। साथ ही एनडीपीएस की दवाएं प्रारंभिक रूप पर रिटेल में बिना बिल के बेचना सामने आया है। ऐसे में इस पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके जवाब देने की अवधी के बाद विधिसंमत लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई सहित अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।