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नाबालिक से दुष्कर्म मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

The court sentenced the accused to 20 years of rigorous imprisonment in the case of raping a minor.

बूंदी। जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिक पीड़िता के साथ करीब 8 माह पुर्व हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा (The court sentenced the accused to 20 years of rigorous imprisonment in the rape case) सुनाई है।

घटनाक्रम के अनुसार 17 अगस्त 2023 को पीड़िता ने थाना दबलाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की। जिसमें बताया कि अभियुक्त ने फोन करके पीडिता और आरोपी के मोबाइल से अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी (Threat to make obscene photo viral) देते हुए कहा कि तू घर के बाहर आकर के हमसे मिल। इससे पीडिता डर गई और जैसे ही वह घर के बाहर आई तो किशोर नाबालिक तथा अभियुक्त शैतान सिंह दोनों ने जबरदस्ती उसे बाइक पर बिठाया और तालाब की तरफ ले जाकर के उसके साथ जोर जबरदस्ती की तथा उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसको कुएं में गिराने लगे, तभी पीड़िता के पास उसके भाई का फोन आ गया तो वह वहां से भाग गए।

उक्त रिपोर्ट पर थाना दबलाना ने प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 2 में चालान पेश किया। उक्त प्रकरण में बुधवार को न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त शैतान सिह उर्फ बिट्टू सिह पुत्र रामसिंह उर्फ बबलू सिह निवासी सोरण थाना दबलाना को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 160000 अर्थ दंड से दंडित किया।

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न्यायालय द्वारा इस निर्णय की एक प्रति जयपुर के निदेशक को प्रेषित कर इस मामले में एफएसएल/डीएनए रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने में वाले कर्मचारी, अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कर नतीजे से इस न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया। उक्त प्रकरण में पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने करते हुए 13 गवाह एवं 35 दस्तावेज प्रदर्श कराये और कड़ी सजा की मांग की।

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