कोर्ट ने याचिका खारिज कर, याचिकाकर्ता को 50 हजार रूपये हर्जा खर्चा चुकाने के दिए निर्देश
बूंदी। बूंदी। नगर परिषद बूंदी के वार्ड नंबर 47 पार्षद पद के चुनाव में परास्त हुए प्रत्याशी नितेश पांडे की और से पार्षद टीकम जैन के खिलाफ दायर चुनाव याचिका (Election petition filed against councilor Tikam Jain on behalf of candidate Nitesh Pandey) की सुनवाई के बाद न्यायालय जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। साथ ही उन्हें 25 हजार रुपए हर्जे की राशि देने के याचिका कर्ता नितेश पाण्डेय को आदेश दिए हैं। यह राशि एक माह में अदा करनी होगी। उक्त अवधि में हर्जे की राशि नहीं देने पर पार्षद जैन वसूली के लिए स्वतंत्र होंगे। साथ ही 25 हजार रुपए लिटिगेंट वेलफेयर फंड खाते में जमा कराकर रसीद कोर्ट में पेश करने का निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। नितेश पांडे ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूंदी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर 28 जनवरी 2021 को प्रत्याशी टीकम जैन के पक्ष में आए चुनाव परिणाम को शून्य घोषित किए जाने एवं याचिका व्यय दिलवाने की गुहार लगाई थी।
दरअसल, सन 2021 में हुए नगर परिषद के चुनाव ने उस समय तूल पकड़ लिया जब वार्ड नम्बर 47 के उम्मीदवार टिकम जैन और नितेश पांडे को बराबर मत मिले और निर्वाचन अधिकारीगण द्वारा पर्ची डालकर फैसला किया गया। पर्ची के फैसले में टीकम जैन किस्मत के धनी रहे और चुनाव जीत गए। इस फैसले से नाखुश होकर ओर अपने साथ बेईमानी की आशंका पर उम्मीदवार नितेश पांडे ने कोर्ट की शरण ली, जिसमे जिला एवं सेशन न्यायधीश ने नितेश पांडे की याचिका को मय 50 हजार रूपये हर्जा खर्चा लगाते हुए ख़ारिज़ कर टीकम जैन की जीत पर अपनी मुहर (Put your seal on Tikam Jain’s victory) लगा दी।
कोर्ट ने नितेश पांडे की ओर से याचिका में लगाए गए आधारों को सबूत के अभाव में ख़ारिज़ कर टीकम जैन के पक्ष में फैसला सुनाया ओर इसी फैसले के साथ टिकम जैन की जीत पर कोर्ट की मुहर लग गई। टीकम जैन की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय जैन ने की। वहीं नितेश पांडे की ओर से पैरवी एडवोकेट सुनील शर्मा द्वारा की गई। नितेश पांडे की याचिका 50 हजार की कोस्ट पर खारिज कर दी। जिसमें से 25000 रूपये टीकम जैन एवं 25 हजार रूप्ये रजिस्ट्रार जनरल एलब्ल्यूएफए राजस्थान हाई कोर्ट के झालना डूंगरी जोधपुर के बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिए।
आपको बता दें, वार्ड नंबर 47 में कांग्रेस की ओर से टीकम जैन पार्षद पद के प्रत्याशी थे, जबकि भाजपा की ओर से शिवराज सिंह उम्मीदवार थे। वहीं, नितेश पांडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था।
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यहां भी जीते, टीकम जैन ने ये कहा-
उक्त मामले टीकम जैन ने कहा कि मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा था। मैने चुनाव पूरी ईमानदारी और बूंदी शहर की जनता के हित में लड़ा था। चुनाव के दौरान याचिका दायर करने वाला नितेश उर्फ संजय पाण्डेय खुद मतगणना कक्ष में मौजूद था। उसकी आंखों के सामने लॉटरी हुई। बावजूद उसने न्यायालय में झूठे तथ्य पेश किए। न सिर्फ न्यायालय का समय खराब किया बल्कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया। लेकिन सच्चाई की जीत हुई। याचिका कर्ता को सजा मिले इसके लिए कोर्ट में अपील करेंगे।