बून्दी। खनि अभियंता खण्ड प्रथम-द्वितीय बूंदी के क्षेत्राधिकार में नदियों से बजरी के अवैध खनन, निगर्मन की रोकथाम (Prevention of illegal mining and extraction of gravel) के लिए माननीय सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 60 के तहत पूर्व में स्थापित चैक पोस्टों के अतिक्रमण में खान एवं भू विज्ञान विभाग कोटा वृत कोटा के अधीक्षण अभियंता ने बरूंधन एवं बसौली मोड पर चैक पोस्ट स्थापित की है।
अधीक्षण खनिज अभियंता कोटा वृत कोटा ने बताया कि दोनों चैक पोस्टों पर टीमें लगाई गई है। उन्होंने चैक पोस्ट पर लगाई गई टीमों को निर्देश दिए है कि अवैध खनन,निगर्मन की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार जाप्ता संबंधित थानों से प्राप्त कर मय वाहन पूर्ण कालिक साप्ताहिक रोटेशन में ड्यूटी करेंगे। साथ ही की गई कार्यवाही का विवरण प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यालय खनि अभियंता खण्ड द्वितीय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
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