जोधपुर। दूसरी जाति की लड़की से शादी (marriage with a girl from another caste) करना एक युवक और उसके परिवार को उस वक्त भारी पड़ गया, जब पंचों ने समाज से बहिष्कृत कर और 5 लाख रुपए दंड की राशि देने का फरमान जारी (Panchas issued orders to ostracize them from the society and pay a fine of Rs 5 lakh) कर दिया।
हालांकि, युवक अपनी फरियाद को लेकर थाने और पुलिस कमिश्नरेट भी पहुंचा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट के आदेश पर जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल, केरु निवासी जितेंद्र मेघवाल ने अन्य जाति की लड़की से नागोरी गेट के आर्य समाज में शादी की थी। हालांकि इस शादी से दोनों परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन समाज के पंचों को यह विवाह रास नहीं आया। युवक का आरोप है कि समाज के पंचों ने उसके परिवार को धमकी दी और दूसरी जाति की लड़की से शादी करने के बाद उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं दंड राशि नहीं देने पर समाज से बहिष्कृत करने की भी धमकियां दी। युवक का आरोप है कि उसके पिता ने 1 लाख 58 हजार रुपए दे दिए हैं, लेकिन अभी भी परिवार को धमकियां मिल रही हैं। इसके चलते वह अपनी पत्नी के साथ समाज के पंचों से छिपकर खनन क्षेत्र में रहने को मजबूर है।
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युवक ने बताया कि उसके एक रिश्तेदार की मौत के बाद पंचों ने समाज से बहिष्कृत करने का ऐलान कर दिया। युवक ने कहा कि वह अपनी परेशानी को लेकर केरु पुलिस चौकी भी गया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना करते हुए कहा कि पंचों को समझा दिया जाएगा। इसके बाद वह पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा, यहां पर भी परिवाद दिया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। ऐसे में परेशान होकर कोर्ट की शरण ली।