in

राजस्थान में सभी 200 विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना आज होगी जारी

राजस्थान में सभी 200 विधानसभाओं के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना आज होगी जारी

राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी (Election program notification released) होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता (Chief Electoral Officer Praveen Gupta) ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवंबर रहेगी।

उक्त अवधि के दौरान 5 नवबंर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवंबर को जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी।

10 हजार रुपए जमा करना होगा जमानत राशि
गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपए जमानत राशि जमा करना होगा।

सुबह 11 बजे से शुरू होगी नामांकन भरने की प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि नामांकन भरने पहुंचने वाले अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएं।

यह भी पढ़ें: भारत सरकार के अधिकारी बनने का शानदार मौका ऐसे करे आवेदन

2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है एक अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।

सिटी न्यूज़ राजस्थान चैनल को फॉलो करें।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बोनस और डीए पर बड़ा अपडेट, ब्ड गहलोत बोले..

राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बोनस और DA पर बड़ा अपडेट, CM गहलोत बोले..

AAP ने जिसे खानपुर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया, हैदराबाद पुलिस ने किया धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

AAP ने जिसे खानपुर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया, हैदराबाद पुलिस ने किया धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार