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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सज़ा, 11 हज़ार के अर्थदंड से किया दंडित

The culprit of raping a minor was sentenced to 20 years imprisonment and fined Rs 11,000.

टोंक, (चेतन वर्मा)। करीब 15 माह पुराने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले (Minor girl rape case) में टोंक पोक्सो कार्ट ने आरोपी सूरजकरण उर्फ प्रवीण को दोषी मानते हुए 20 साल की सज़ा (20 years imprisonment after pleading guilty) सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 11 हज़ार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलज़ार ने बताया कि टोंक के मालपुरा थाने में 3 अप्रेल 2023 को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में नाबालिग लड़की ने सूरजकरण उर्फ प्रवीण के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।

नाबालिग ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी पिछले 3 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बाद अनुसंधान 10 जुलाई 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 15 गवाह और 38 दस्तावेज़ पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आरोपी सूरजकरण उर्फ प्रवीण को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की सज़ा और 11 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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