जयपुर। राजस्थान में दूसरे चरण के 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव प्रचार का शोर थम चुका (The noise of campaigning for 13 Lok Sabha seats in the second phase has subsided)है और मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 2 करोड़ 80 लाख 78 हजार 399 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए राजस्थान के 13 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 28 हजार 756 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां कल से रवाना होंगी। 13 सीटों पर कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 26 अप्रैल को EVM में बंद हो जाएगा। इन 13 सीटों में चित्तौड़गढ़ सीट पर सबसे ज्यादा 18 उम्मीदवार हैं, सबसे कम 7 उम्मीदवार झालावाड़-बारां सीट पर हैं।
85 हजार अधिकारी एवं जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान
पुलिस के करीब 85 हजार अधिकारी एवं जवानों के अलावा केन्द्रीय सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल की 175 कम्पनियां, होमगार्ड के 18 हजार 400 तथा बोर्डर होमगार्ड के 1600 जवानों को फील्ड में तैनात किया गया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्कल रंजन साहू ने प्रदेश में शुक्रवार को लोकसभा चुनावों के द्वितीय चरण में 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की करते हुए कहा कि सभी मतदाता बिना किसी दबाव या प्रलोभन के निर्भय होकर जिम्मेदार नागरिक के रूप में लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका सजगता से निभाएं।
इन सीटों पर मतदान
द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पाली, जोधपुर, बाड़मेर-जैसलमेर, जालोर सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा-डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा-बूंदी, झालावाड़-बारां, टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा में चुनाव होंगे।
ये पाबंदिया हुई लागू
प्रचार थमने के साथ सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कार्यक्रम मतदान डाले जाने तक रोक रहेगी। वहीं स्थानीय प्रत्याशी इस दौरान डोर-टू-डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं सील रहेंगी। साथ ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। एग्जिट पोल पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस यानी 1 जून को शाम 6ः30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
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इसके अलावा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, सांसद या विधायक नहीं है तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। इस दौरान कोई व्यक्ति यदि इन प्रोविजन का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक जेल, जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।