बूंदी। न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म (Rape of minor victim) के 4 साल पुराने मामले में 4 आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा (4 accused sentenced to 20 years rigorous imprisonment) एवं 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता ने थाना हिंडोली में 4 जनवरी 2020 को उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश कर बताया कि 3 जनवरी 2020 को शाम करीब 4 बजे में अपनी बहन के साथ मौसी के पास ग्राम अकलेरा से मिलकर अपने गांव बरवास जा रही थी तब एक टेंपो चालक रामजस तेली ने अपने टेंपो में बिठाया और कहा कि में बरवासा छोड़ दूंगा जब वह बरवासा के रास्ते पर नहीं गया जब मैंने कहा कि कहां ले जा रहे हो तब उसने कहा कि मैं इधर से घूम कर ले जाऊंगा। तब उसने मोबाइल पर पता नहीं किस से बात की और मेरे को गुमराह करता हुआ पेच की बावड़ी बाईपास कांच वाली होटल में ले गया।
मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरे साथ बारी-बारी से रामजस तेली व अन्य आरोपियों ने मेरे साथ शराब पीकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया (Raped one after another after drinking alcohol)। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए उक्त सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 30 गवाह और 97 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।
न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी रामजस पुत्र भंवर लाल उर्फ भूरालाल तेली उम्र 43 वर्ष निवासी हाल जिला भीलवाड़ा राजपूत कॉलोनी देवली पुलिस थाना देवली जिला टोंक, मूलचंद उर्फ मूल्या पुत्र आनंदीलाल मीणा उम्र 20 साल निवासी बिकरण हिंडोली जिला बूंदी, मूलचंद राठौर पुत्र गोपाल लाल तेली उम्र 43 वर्ष निवासी कला माल पेच की बावड़ी हिंडोली जिला बूंदी, महेंद्र कुमार राठौर पुत्र शिवजी राम उर्फ शोजी राम तेली उम्र 39 वर्ष निवासी कला माल हिंडोली जिला बूंदी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया (Punished with 20 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 2 lakh)।