बूंदी। न्यायालय पोक्सो क्रम 2 बून्दी ने गुरूवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी धर्मेंद्र उर्फ महेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास एंव जुर्माने से दंडित (Punished with 20 years rigorous imprisonment and fine) किया है। फरियादी पक्ष की ओर से पुलिस थाना सदर में एक वर्ष पूर्व दी गई रिपोर्ट में बताया कि वह ग्राम माटून्दा जो वर्तमान में चित्तौड़ रोड में निवास कर रही है। आरोपी धर्मेंद्र उर्फ महेश ने फरियादिया की पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई तथा उसके प्रसव हो गया।
फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। फरियादी पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष गवाह और दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गए। फरियादी पक्ष के अधिवक्ता शिफा उल हक एवं अबरार मोहम्मद एडवोकेट द्वारा दी गई दलीलों से सहमत होकर न्यायालय ने आज आरोपी धर्मेंद्र उर्फ महेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया।
न्यायालय पोक्सो क्रम एक ने यह दिया फैसला
इसी तरह न्यायालय पोक्सो क्रम एक के न्यायधीश सलीम बदर द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में झारखंड निवासी अभियुक्त सूरज गुप्ता को धारा 376(2एन) व पोक्सो अधिनियम की धारा 5एल/6 के तहत 20साल का कठोर कारावास व 50,000 अर्थ दंड से दंडित किया। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता देवराज गोचर ने पैरवी करते हुए बताया कि अभियुक्त ने पीड़िता को पबजी गेम खेलते हुए पीड़िता से दोस्ती कर अपने झांसे में फंसाया और अभियुक्त झारखंड से पीड़िता से मिलने बूंदी आया और पीड़िता को अपने एक साथी किशन की सहायता से एक होटल में ले गया, जहां पर पीड़िता के साथ कई मर्तबा दुष्कर्म किया। जब गंभीर हालत में पीड़िता को देखा तो इस बात का पता परिजनों को चला।
इसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ महिला थाना बूंदी पहुंचकर अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़िता की ओर से न्यायालय में पैरवी करते हुए अधिवक्ता गोचर द्वारा 14 गवाह, 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाकर मुलजिम को कठोर कारावास दिलाने की मांग की जिसे न्यायलय ने स्वीकार करते हुए मुलजिम को 20 वर्ष कारावास व 50000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।