राजस्थान हाईकोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने दो साल के अवैध संबंधों से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी की हत्या करने वाली महिला विनोद कंवर उर्फ वीनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने तीस वर्षीय इस अभियुक्त पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि करधनी थाना इलाके में सुभाष कुमावत और अभियुक्त विनोद कंवर घर के आमने-सामने बने कमरों में किराए पर रहते थे।
इस बीच दोनों के बीच दोस्ती हो गई और अभियुक्त के पति के ड्यूटी पर जाने के बाद दोनों संबंध बनाते। इस दौरान अभियुक्त ने अपने अश्लील वीडियो भी सुभाष को भेजे, घटना के दिन 8 मार्च, 2022 को सुबह 7 बजे अभियुक्त के पति के ड्यूटी पर जाने के बाद सुभाष और विनोद कंवर के बीच शारीरिक संबंध बनाने को लेकर झगड़ा हो गया।
इसके बाद सुभाष के सो जाने के बाद विनोद कंवर ने दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और नौकरी पर चली गई। दोपहर को अभियुक्त वापस आई और लाश का मुआयना कर वापस लौट गई, शाम के वक्त अभियुक्त ने अपने पति को सुभाष को चाय के लिए बुलाने भेजा।
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कमरे में सुभाष की लाश देखकर अभियुक्त के पति ने मकान मालिक को घटना की जानकारी दी। वहीं, पुलिस ने मृतक के गांव में रहने वाले भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए विनोद कंवर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।