in ,

टोंक: 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ उसी के रिश्तेदारों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, पोक्सो में केस दर्ज

Tonk: A minor studying in class 7 was gang-raped by her relatives, case registered under POCSO.

टोंक, (शिवराज बारवाल) । जिले के सोप थाना क्षेत्र में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बालिका (Minor girl studying in 7th class) के साथ उसी के रिश्तेदारों ने सामूहिक दुष्कर्म (Gang rape) की घिनोनी वारदात को अंजाम दिया है। सामुहिक दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गुरूवार को सामुहिक दुष्कर्म व पोक्सों एक्ट में मामला दर्ज (Case registered under gang rape and pocson act) किया है। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना 22 जनवरी की बताई जा रही है।

जनकारी के अनुसार, 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के मामा ने 25 जनवरी की शाम को 2 नामजद आरोपियों के विरूद्ध सोप थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग़ भांजी 22 जनवरी शाम को घर से बहलाफुसला कर खेत पर ले गये जहां नाबालिग के साथ उसी दो रिश्तेदारों सामूहिक दुष्कर्म (Gang rape) की वारदात को अंजाम दिया है। इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता बदहाल हाल में घर पहुंची और पेट दर्द बताकर गुमसुम रहने लगी। इसकी वजह उसने आपबीती मामी को बताई। उसके बाद इसकी रिपोर्ट सोप थाने में दी।

यह भी पढ़ेबूंदी Love Affairs: प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युवक की पीटपीट कर हत्या, मृतक का दोस्त भी हुआ गंभीर घायल

सोप थानाधिकारी भोपाल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 साल की नाबालिग के साथ उसी के 2 रिश्तेदारों द्वारा रेप करने का मामला पीडिता के मामा ने दर्ज कराया है। पीडिता नाबालिग होने के चलते पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। जिसपर पुलिस ने सवाई माधोपुर जिले के रवांगना डूंगर निवासी दो जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच उनियारा पुलिस उप अधीक्षक उनियारा रोहित कुमार मीणा कर रहे हैं।

सिटी न्यूज़ राजस्थान चैनल को फॉलो करें।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

New districts will not be formed in Rajasthan, notification also stuck, high level committee dissolved

राजस्थान में नहीं बनेगें नये जिले, अधिसूचना भी अटकी, भंग की गई उच्च स्तरीय समिति

Four accused of gang rape of minor victim sentenced to 20 years rigorous imprisonment

नाबालिग पीड़िता से सामुहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा