राजस्थान में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एवं रेगुलेशन बिल पेश (Rajasthan Coaching Institute Control and Regulation Bill introduced) किया गया है। राज्य के कोचिंग संस्थानों को रेगुलेशन करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी ऑथिरटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के सचिव होंगे।
राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में बिल को रखा, इस बिल में कोचिंग संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और नियंत्रण रखने के कठोर प्रावधान किए गए है, जो इस प्रकार हैं-
- राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एवं रेगुलेशन बिल के तहक राज्य में अब 50 से ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को ऑथिरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
- कोचिंग संस्थानों की मॉनिटरिंग और छात्रों की सुविधा के लिए राज्य स्तर पर एक एकीकृत पोर्टल और काउंसिलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी।
- संस्थानों के फीस को रेगुलेट किया जाएगा, जिससे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मनमाने तरीके से फीस नहीं वसूल पाएंगे।
- अगर कोई छात्र पढ़ाई बीच में छोड़कर जाना चाहता है तो उसे बाकि की बची हुई पढ़ाई की फीस 10 दिन में लौटानी होगी।
- बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर चेकअप होगा और स्ट्रेस कम करने के लिए प्रावधान करने होंगे।
- छात्रों को कोचिंग के अंदर तनाव मुक्त वातावरण देने के प्रावधानों को रखना होगा।
- कोई भी कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रीकरण की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो पहली बार में 2,00,000 रुपए व दूसरी बार में 5,00,000 जुर्माना और तीसरी बार में रजिस्ट्रेशन रद्द होगा।
- कोई भी कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापन नहीं देगा और ना ही किसी तरह के अन्य विज्ञापनों में भाग लेगा।
- हर कोचिंग सेंटर को विद्यार्थियों की मासिक स्वास्थ्य और जीवन कौशल में विकास के लिए काउंसिल सेशन करने होंगे।
- कोचिंग संस्थान किसी भी विद्यार्थी को 5 घंटे से ज्यादा एक दिन में कोचिंग नहीं देंगे।
- प्रस्तावित कानून के अस्तित्व में आने के बाद प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
राज्य में कोई भी कोचिंग संस्थान अगर इस बिल के अनुसार बने नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के प्रावधान के अनुसार कोचिंग की मान्यता रद्द की जा सकती है, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से कोचिंग की जब्ती भी हो सकती है।
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बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग संस्थानों के छात्रों में बढ़ते आत्महत्याओं की घटनाओं के ऊपर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। तब राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वह जल्द ही कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए बिल लेकर आएंगे।