टोंक जिले में सोमवार को जिला एवं सेशन कोर्ट ने समरावता हिंसा मामले के 18 आरोपियों को बड़ी राहत (Big relief to 18 accused in Samravata violence case) दी और उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। हालांकि, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को बड़ा झटका (Big blow to Naresh Meena) लगा है, क्योंकि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। अब 18 आरोपियों को जल्द ही टोंक जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
हालांकि, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अन्य कुछ आरोपियों की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उन पर भी फैसला आ सकता है। इस मामले में अब तक कुल 61 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
अभी जेल में ही रहेंगे नरेश मीणा
कोर्ट के ताजा फैसले के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को अभी जेल में ही रहना होगा। सोमवार को उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। गौरतलब है कि तीन दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में 39 आरोपियों को जमानत दी थी, जबकि चार नाबालिग आरोपियों को डीजे कोर्ट से दिसंबर माह में जमानत मिल चुकी है।
क्या है समरावता कांड?
यह मामला 13 नवंबर 2024 का है, जब टोंक जिले के समरावता गांव में विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक विवाद हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कथित तौर पर मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए थप्पड़ मार दिया था। इसके अगले ही दिन पुलिस ने धरना स्थल से नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें 15 नवंबर को जेल भेज दिया। इस घटना के बाद समरावता गांव में हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई वाहन जलाए गए और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इस मामले में कुल 81 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
इन आरोपियों को मिली जमानत
सोमवार को कोर्ट से जिन 18 आरोपियों को जमानत मिली, उनके नाम इस प्रकार हैं- रामसिंह पुत्र छीतर लाल (45 वर्ष), चारनेट, थाना घाड़, जिला टोंक, सलमान पुत्र उमरदीन (26 वर्ष), समरावता, थाना नगरफोर्ट, जिला टोंक, जीतराम पुत्र जमनालाल (23 वर्ष), समरावता, थाना नगरफोर्ट, जिला टोंक, सीताराम पुत्र भंवरलाल (40 वर्ष), उगेन, थाना नेनवा, जिला बूंदी, अशोक पुत्र संपतलाल (20 वर्ष), ज्योतिपुरा, थाना घाड़, जिला टोंक, शंभु पुत्र रामस्वरूप (39 वर्ष), चतरपुरा, थाना उनियारा, जिला टोंक, साबूलाल पुत्र कल्याण (42 वर्ष), रघुनाथगंज, थाना करवर, जिला बूंदी, भरतराज पुत्र हरपाल (40 वर्ष), नाथडी, थाना नेनवा, जिला बूंदी, कमलेश पुत्र अंबालाल (38 वर्ष), रायपुरा, थाना नगरफोर्ट, जिला टोंक, फतेहसिंह पुत्र विजयराम (32 वर्ष), देवरी, थाना उनियारा, जिला टोंक, मनराज पुत्र गजानंद (22 वर्ष), बिसनपुरा, थाना नगरफोर्ट, जिला टोंक, देवराज पुत्र हरिनारायण (25 वर्ष), उखलाना, थाना अलीगढ़, जिला टोंक, बिशनलाल पुत्र प्रहलाद (44 वर्ष), मीणों की ओपडी, बहसास, थाना उनियारा, जिला टोंक, अवतार जोरवाल पुत्र रामस्वरूप (50 वर्ष), बाढ़ नया बास, थाना टोंक, रवि, केशव, सुनील, अजय (अन्य चार आरोपी) शामिल है।
अब तक 61 आरोपियों को मिल चुकी है जमानत
समरावता गांव में 13 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस घटना के दौरान मतदान स्थल से थोड़ी दूरी पर करीब चार घंटे तक ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद मतदान सम्पन्न होने के बाद गांव में हिंसा भड़की, जिसमें कई दोपहिया और चारपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया।
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अब तक विभिन्न अदालतों से कुल 61 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सहित कुछ अन्य आरोपी अभी भी जेल में हैं। फिलहाल, इस मामले में कोर्ट के अगले फैसले का सभी को इंतजार है।