CITY NEWS RAJASTHAN
  • INDIA
  • RAJASTHAN
  • POLITICS
  • JAIPUR
  • KOTA
  • JODHPUR
  • BHARATPUR
  • UDIAPUR
  • AJMER
  • BIKANER
  • CRIME
No Result
View All Result
  • INDIA
  • RAJASTHAN
  • POLITICS
  • JAIPUR
  • KOTA
  • JODHPUR
  • BHARATPUR
  • UDIAPUR
  • AJMER
  • BIKANER
  • CRIME
No Result
View All Result
CITY NEWS RAJASTHAN
No Result
View All Result

स्पीकर बिरला की बेटी अंजली मानहानि मामले में गूगल और X को HC ने 24 घंटे के अंदर पोस्ट हटाने का दिया निर्देश

2 वर्ष ago
in INDIA, KOTA
0
Share on WhatsAppShare on FacebookShare on Twitter

दिल्ली हाईकोर्ट में अंजलि बिरला ने मानहानि का केस (Anjali Birla defamation case) दायर किया था। उन्होंने यह केस सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे उस दावों के खिलाफ दायर किया था जिनमें कहा जा रहा था कि अंजलि ने UPSC परीक्षा अपने पिता के प्रभाव के कारण पास की है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट (Social media post) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और सोशल मीडिया साइट X (Delhi High Court has banned Google and social media site) को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सभी अपमानजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ओम बिरला की बेटी अंजलि की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट में अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जा रहे दावों का ब्यौरा दिया गया। अंजलि की तरफ से बताया गया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी उसके खिलाफ झूठा सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ वकील विनय सक्सेना ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और एक्स को 24 घंटे के अंदर ऐसे सभी पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है जिनमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में अंजलि बिरला ने मानहानि का केस दायर किया था। उन्होंने यह केस सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे उस दावों के खिलाफ दायर किया था जिममें कहा जा रहा था कि अंजलि ने UPSC परीक्षा अपने पिता के प्रभाव के कारण पास की है। इससे पहले अंजलि ने उनके खिलाफ लगातार लग रहे आरोपों के बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि इस तरह की बातें एक षड़यंत्र के तरह चलाई जा रही हैं और उनके पिता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (IRPS) की अधिकारी हैं। सोशल मीडिया में उनके खिलाफ लगातार किए जा रहे दावों के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने ऐसे सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की थी।

यह भी पढ़े: Rajasthan : नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, नहीं दिए जाएंगे स्मार्टफोन, सरकार ने बंद की योजना

इस मामले में अंजलि ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने अब गूगल और X से उनके खिलाफ ऐसे सभी पोस्ट को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। यह एक अंतरिम आदेश है, जो अगले आदेश तक वैध है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी।

सिटी न्यूज़ राजस्थान चैनल को फॉलो करें।

Related Posts

Major action against illegal mining in Kota: 3 tractor-trolleys seized, fine of over 82 thousand rupees
KOTA

कोटा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई: 3 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, 82 हजार से अधिक का जुर्माना

फ़रवरी 14, 2026
Census 2027: The government will ask 33 questions; complete information will have to be provided, from houses to vehicles.
INDIA

जनगणना 2027: सरकार पूछेगी 33 सवाल, मकान से लेकर वाहन तक देनी होगी पूरी जानकारी

जनवरी 22, 2026
An FIR has been registered against an ASI posted at Gandoli police station in Bundi for demanding a bribe; a major action by ACB Kota.
bundi

बूंदी के गेंडोली थाने में तैनात ASI पर रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज, ACB कोटा की बड़ी कार्रवाई

जनवरी 3, 2026
Next Post

9वीं क्लास की छात्रा से सरकारी स्कूल टीचर ने किया रेप, हैवानियत के बाद नाबालिग को सड़क पर पटकर फरार

राजस्थान के इस बैंक ने 9000 खातों को किया फ्रीज, भ्रष्टाचार का खेल होने के बाद दिये जांच के आदेश

प्रातिक्रिया दे जवाब रद्द करें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

ADVERTISEMENT
CITY NEWS RAJASTHAN

© 2020 CITY NEWS RAJASTHAN

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • INDIA
  • RAJASTHAN
  • POLITICS
  • JAIPUR
  • KOTA
  • JODHPUR
  • BHARATPUR
  • UDIAPUR
  • AJMER
  • BIKANER
  • CRIME

© 2020 CITY NEWS RAJASTHAN