जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्थान के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने राजस्थान टैक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा, युवाओं को सक्षम एवं सशक्त बनाने के लिए नई युवा नीति को अनुमोदित किया गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के तहत विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर्स को कुलगुरु की पदवी प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल लाने का निर्णय लिया गया। साथ ही, रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट वैलिडेशन) बिल भी मंजूरी दी गई।
प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टैक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि राजस्थान सरकार वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान टैक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई है। यह नीति टैक्सटाइल एवं अपैरल सेक्टर के समग्र विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। इस नीति से राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 से डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम का निर्माण करना और राज्य को डेटा सेंटर सेक्टर में प्रमुख गंतव्य बनाना है। इस नीति के तहत एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट, स्टांप ड्यूटी में छूट, भूमि के लचीले भुगतान की सुविधा सहित कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस नीति के तहत अगले पांच वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश संभावित है।
राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 से औद्योगिक विकास को मिलेगा बल
राज्य में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को बेहतर बनाने और औद्योगिक कनेक्टिविटी में वृद्धि के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को विकसित करने, निजी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक्स पार्क आदि के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। रीको के नए औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।
राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय
जीएसटी लागू होने के बाद राजस्थान कर बोर्ड का कार्य सीमित हो गया था। इसे देखते हुए सरकार ने इसे राजस्थान राजस्व मंडल में विलय करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में कर और राजस्व संबंधी अपीलों का निस्तारण तेजी से किया जा सकेगा।
विधानसभा सचिवालय और उद्योग विभाग में नए पदों का सृजन
राजस्थान विधानसभा सचिवालय में मुख्य संपादक का नया पद सृजित किया जाएगा, जिससे प्रतिवेदक संवर्ग को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वहीं, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजित कर इस संवर्ग में चौथी पदोन्नति का अवसर प्रदान किया जाएगा।
उच्च शिक्षा में कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी देने के लिए विधेयक
राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल-2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के 33 सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी दी जाएगी। विधेयक के तहत अंग्रेजी में वाइस-चांसलर और प्रो-वाइस-चांसलर के पदनाम को यथावत रखा जाएगा।
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सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन
राजस्थान सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और सिरोही जिलों में 200 मेगावॉट, 358.83 मेगावॉट, 300 मेगावॉट और 59.9 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। इससे राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे।