बूंदी। देई थाने में दर्ज तीन साल से ज्यादा पुराने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में गुरूवार को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी गोपाल सिंह पुत्र पर्वत सिंह राजपूत सौंध्या उम्र 35 साल निवासी करकड़िया थाना सोयत कलां जिला आगर मालवा एम.पी. को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 1,38 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
पीड़िता कि माता ने थाना देई में 27 जनवरी 2021 को उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश कर बताया था कि मेरी पुत्री स्कूल जाने की कहकर गई थी जो आज दिनांक तक नहीं आई हमने रिश्तेदार एवं गांव वालों से पूछा बहुत तलाश किया लेकिन पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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उक्त रिपोर्ट पर थाना देई ने पीड़िता को दस्तयाब कर एवं पूछताछ करने पर पीड़िता के द्वारा अभियुक्त गोपाल सिंह के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई थाना देई ने बाद अनुसंधान अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आज गुरूवार निर्णय सुनाते हुए उक्त सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 26 गवाह और 37 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।