अलवर। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने एक चिकित्सा अधिकारी को 85 हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार (Medical officer arrested taking bribe of Rs 85 thousand) किया है। बुधवार को अलवर में ACB ने एक सरकारी डॉक्टर को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। उसके पास से 85 हजार रुपए बरामद किए। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर के घर पर चले तलाशी अभियान में भी टीम को एक लाख रुपए कैश बरामद हुए। एसीबी द्वारा गिरफ्तार हुए सरकारी डॉक्टर की पहचान खैरथल-तिजारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ततारपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉ. चमन प्रकाश के रूप में हुई है।
दरअसल, ACB मुख्यालय के निर्देश पर अलवर-द्वितीय इकाई द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए डॉ. चमन प्रकाश चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ततारपुर, जिला खैरथल-तिजारा को उसकी कार में 85 हजार रुपये की सदिग्ध रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि एसीबी की अलवर-द्वितीय इकाई को गोपनीय सूत्र से एक विडियो प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी चिकित्सा अधिकारी एवं उसके साथ खडा हुआ एक स्वास्थ्यकर्मी, एक व्यक्ति से रिश्वत राशि ग्रहण कर रहा है।
सूचना के अनुसार पुलिस थाना ततारपुर में दर्ज मुकदमें में मेडिकल रिपोर्ट में किसी एक पक्ष को लाभ पहुचाने की एवज में आरोपी डॉ. चमन प्रकाश चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ततारपुर, जिला खैरथल-तिजारा द्वारा उक्त रिश्वत ली गई तथा रिश्वत राशि के साथ अपनी कार से ततारपुर से अलवर जा रहा है। जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरविजन में एसीबी अलवर-द्वितीय इकाई के उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वर लाल के नेतृत्व मे शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के आकस्मिक चैंकिग ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी चिकित्सा अधिकारी को 85 हजार रूपये की संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है।
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एक दिन पहले ली थी एक लाख रुपए की राशि
उल्लेखनीय है कि गोपनीय सूचना के अनुसार आरोपी चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक दिन पहले भी उसी व्यक्ति से 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि ली गई थी, उक्त संदिग्ध रिश्वत राशि भी ACB कार्यवाही के दौरान आरोपी के आवास की तलाशी में बरामद की गई है। ACB की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।