बूंदी। तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाल की झोपड़ियां गांव में फसल को पानी पिलाने के विवाद में करीब सवा 9 साल पहले हुए दो परिवारों के झगड़े में तीन लोगों की हत्या (Three people killed in a fight) हो गई थी। इस ट्रिपल मर्डर के मामले में (In the case of triple murder) बुधवार को विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण, न्यायाधीश रेखा वधवा ने फैसला सुनाते हुए हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन करावास की सजा (Life imprisonment to three accused) व प्रत्येक को 1लाख 65 हजार 500 रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। फैसला आने के तुरंत बाद तीनो आरोपियों को जिला कारागृह भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर 2014 को तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाल की झोपड़िया गांव में फसल को पानी पिलाने के मामले में दो परिवारों में झगड़ा हो गया था। झगड़े में सत्यनारायण और सीताबाई की गोली लगी, जिससे सीताबाई की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कुल्हाड़ी के वार से गंभीर घायल हुए कालू लाल व गोली लगने घायल हुए सत्यनारायण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस झगड़े में महावीर भी गंभीर घायल हुआ था।
मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से थाना पुलिस को दी गई रिपोर्ट पर तालेड़ा थाने में देवीलाल, भीमराज, रामराज और एक बालअपचारी के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने मामले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार जैन ने पेरवी करते हुए 40 गवाह, 81 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात आरोपी देवीलाल, भीमराज, रामराज को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 1लाख 65 हजार 500 रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। पीडित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता कमल कुमार जैन ने अपनी दलील पेश की। बाल अपचारी की सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है। फैसला आने के बाद दोषी तीनों आरोपियों को जिला कारागार में भेज दिया है।