सूरत । सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?… कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने (Surat Sessions Court of Gujarat) 2 साल की सजा सुनाई (Sentenced to 2 years) है। राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है। वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली के दोरान ये बयान दिया था। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी (BJP MLA Purnesh Modi) ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।
कोर्ट में क्या क्या हुआ?
राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला, मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं। राहुल गांधी के वकील ने बताया, दो साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है। वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए। जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की।
पूर्णेश मोदी ने लगाई थी याचिका
याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के बाहर आकर बताया, हमने राहुल के बयान पर याचिका दाखिल की थी, आज फैसला आया है। इसका हम स्वागत करते हैं। ये सामाजिक आंदोलन था। किसी सामाज के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए।
पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने बताया कि राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का दोषी पाया है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। राहुल की ओर से अपील की गई कि ऊपरी अदालत में जाने तक उन्हें जमानत दी जाए। कोर्ट ने उन्हें ऊपरी कोर्ट में जाने के लिए जमानत दे दी है, कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा सस्पेंड कर दी।
राहुल जो बोलते हैं, उससे नुकसान होता है- रिजिजू
उधर, राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने को लेकर जब केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी जो बोलते हैं, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। इससे कांग्रेस को तो नुकसान होता ही है, लेकिन इससे देश को भी नुकसान होता है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी का रवैया है, उसने सब कुछ खराब कर दिया। इससे उनकी पार्टी तो डूब ही रही है। बल्कि सभी का नुकसान होता है।
क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें सब पहले से पता था, बार बार जज बदले जा रहे थे। कानून के तहत हम आगे की कार्यवाही करेंगे। हमें पहले से ये बाते मालूम थीं। जनता को सच बताना हमारा काम हैं। यह तानाशाह सरकार है। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनकी चले।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एक साजिश रची जा रही थी, हम सबको मालूम थी। सहयोग से कोर्ट के जज का तबादला कर नए जज बैठाए गए। इसके बाद राहुल को पेश किया गया। उन्हें दोषी करार दिया गया। चुनावी माहौल में राहुल ने मोदी मोदी सरनेम वाला बयान दिया था। ये बोलना अपराध नहीं। यह किसी के अपमान करने के लिए नहीं कहा गया था।
क्या है मामला?
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।
अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं।
राहुल गांधी दिसंबर में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में राज्य में प्रचार करने पहुंचे थे। इसके बाद से यह उनकी पहली यात्रा है। कांग्रेस ने गुजरात में 182 में से 17 सीटें जीती हैं। 1960 के बाद से यह कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन है।