नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत (Big relief to Congress leader Pawan Kheda from the Supreme Court) मिली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक (interim stay on arrest) लगाते हुए सारी FIR एकसाथ करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली की निचली अदालत शाम तक खेड़ा को अंतरिम ज़मानत (Surety) देगी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने खेड़ा को द्वारका कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। पवन खेड़ा के मामले में सुनवाई खत्म होने के बाद उनके वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि ‘असम पुलिस ने तय नियमों के मुताबिक इसमें गिरफ्तारी नहीं की थी। CJI ने कहा कि हमने आपको पर्याप्त राहत दे दी है, लेकिन आप भी यह ख्याल रखे कि चर्चा का एक स्तर होना चाहिए।’
जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा, ‘उपरोक्त आदेश मंगलवार (28 फरवरी) तक प्रभावी रहेगा।’ न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि सोमवार 27 फरवरी तय की है।
दरअसल वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को एकसाथ जोड़कर रोक लगाने की मांग की थी। सिंघवी की इस मांग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘ठीक है हम सारी FIR एक जगह कर देते हैं।’
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ, बनारस और असम में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रायपुर जाने नहीं दिया और फिर असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
इस दौरान सिंघवी ने कहा कि ‘यह पूरा मामला दरअसल कन्फ्यूजन का था कि असल नाम दामोदर दास या कुछ और३ मैं खुद टीवी पर बैठता हूं, मैं मानता हूं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।’
इस पर असम सरकार की तरफ से पेश एएसजी एश्वर्या भाटी पेश ने कहा कि ‘वीडियो देखिए क्या बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था।’ इसके बाद सीजेआई ने पवन खेड़ा का वीडियो देखा। इस दौरान एएसजी ने दलील दी कि ‘पीसी में देखा जा सकता है कि किस तरह से हंस रहे थे, ये देश के पीएम के प्रति बोला जा रहा था।’
हालांकि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए यूपी और असम सरकार को नोटिस जारी किया कि सारी FIR एक जगह कर दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले में अलगी सुनवाई सोमवार को तय की है। ऐसे में दिल्ली की निचली अदालत आज शाम तक अंतरिम ज़मानत देगी और फिर सोमवार को सुनवाई होगी।
बता दें, पवन खेड़ा को गुरुवार को यहां आईजीआई हवाईअड्डे से असम पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। वह रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।
इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतार दिया गया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि किस आधार पर खेड़ा को नीचे उतारा गया है और देश में कानून का कोई राज है या नहीं। यह घटना इंडिगो की विमान संख्या 6 ई 204 में हुई और विरोध में कांग्रेस के कई नेता विमान से नीचे उतर गए।