in

जयपुर में 468 मकानों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश से मचा हड़कंप, जाने क्या है मामला

Bulldozer will run on 468 houses in Jaipur, high court's order created stir, know what is the matter

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसरोवर के मध्यम मार्ग से निर्माण हटाकर सैटबैक खाली कराने का आदेश (Order to vacate the setback by removing the construction) दिया है। इसके लिए हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर को 30 दिन का समय दिया (High court gave 30 days time to Jaipur Municipal Corporation Greater) है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम मानसरोवर जोन ने चस्पा नोटिस किये है। नोटिस चस्पा होने के बाद मानसरोवर मध्यम मार्ग के 468 परिवारों में हडकंप मचा (There was a commotion in 468 families of Mansarovar Madhyam Marg) हुआ है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ग्रेटर ओर से जारी नोटिस में मानसरोवर मध्यम मार्ग के 468 परिवारों को सात दिन में अवैध निर्माणकर्ताओं ने अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा है। इस अवधि के बाद नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मानसरोवर के मध्यम मार्ग के मकानों से सैटबैक के अवैध निर्माण और आवासीय उपयोग वाले भवनों का व्यवसायिक इस्तेमाल होने पर हटाने के आदेश दिए हैं।

मानसरोवर जोन उपायुक्त मुकेश चौधरी ने बताया की हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम मानसरोवर जोन टीम ने सर्वे के बाद नोटिस चस्पा किए हैं। जोन उपायुक्त ने बताया की आवासीय भूखंड की राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जारी टाइप डिजाइन के विपरित सैटबैक क्षेत्र में अवैध निर्माण कर लिया गया हैं। जो नियम विरूद्ध हैं। जिन्हे नोटिस दिए गए हैं उन्हे सात दिन में अपना अवैध निर्माण अपने स्तर पर हटाकर अपना जवाब फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिससे हाईकोर्ट के आदेशों की पालना हो सके।

यदि इस अवधि में कोई अवैध निर्माणकर्ता ने अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाकर जवाब पेश नहीं करेगा तो नगर निगम के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और उसका हर्जा-खर्चा भी वसूला जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मानसरोवर के मध्यम मार्ग के मकानों से सैटबैक के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने निगम को इसके लिए 30 दिन का समय देते हुए 24 अप्रेल को पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने मंगलवार को यह निर्देश मनमोहन नागपाल की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता नागपाल का मानरोवर के सैक्टर 30 में फ्लैट है। उनका यह फ्लैट प्रथम तल पर है और भूतल पर मध्यम मार्ग की ओर खुलने वाले मकान में ना केवल व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं बल्कि सैटबैक में भी दुकानें बना रखी हैं।

नगर निगम ग्रेटर ने दो मार्च को दुकानों को सीज कर दिया था। इस पर दुकान मालिक अनिल गुप्ता तीन मार्च को हाईकोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट को बताया कि करीब 5 किलोमीटर लंबे पूरे मध्यम मार्ग पर ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो अकेले उसकी ही दुकानों को सीज क्यों किया गया है। इस पर कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को मध्यम मार्ग का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

मंगलवार को नगर निगम ग्रेटर की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सीनियर एडवोकेट मेजर आर पी सिंह से कोर्ट ने पूछा कि सरकार कानून के साथ है या कानून तोडने वालों के साथ। इस पर सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से कानून के साथ है। इस पर कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को मानवरोवर के मध्यम मार्ग पर सैटबैक में हो रहे निर्माणों को नोटिस देकर तोडने और पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रेल को होगी।

More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Garbage dumped on the tomb in Nainwan, widespread anger in the Muslim community, attempts to spoil the atmosphere

नैनवां में मज़ार पर डाला कचरा, मुस्लिम समाज में भारी रोष व्याप्त, माहौल बिगाड़ने का प्रयास

The secret of youth is hidden in these 5 powerful foods

Anti-Aging Food- इन 5 ताकतवर फूड में छुपा है जवानी का राज़, रोज खाएंगे तो अंग-अंग में बरकरार रहेगी ताकत