New Delhi. देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल, पीएनबी बैंक (PNB Bank) पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू करने जा रहा है। इसके तहत बिना वेरिफिकेशन के चेक का भुगतान नहीं हो पाएगा होगा। नियम के अनुसार, ऐसा नहीं होने पर चेक लौटा दिया जाएगा। चेक पेमेंट का यह नया नियम अगले महीने की 5 तारीख से लागू होगा। पहले पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत सीमा 10 लाख रुपये और उससे ज्यादा की थी।
इसके बाद अगर ग्राहक शाखा या डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा राशि का चेक जारी करते हैं तो पीपीएस कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा। आइए जानते हैं आप कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल।
दरअसल, पीपीएस भारतीय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन (NPCI) की ओर से बनाया गया एक मेकैनिज्म है, जिसके लिए बैंक ग्राहकों को द्वारा जारी किए जा रहे चेक की जानकारी उस बैंक को देनी होती है जहां उनका सेविंक अकाउंट (Saving Account) होता है। क्लीयरेंस के लिए चेक पेश करने से पहले इन जानकारी को शेयर करना होता है। ज्ञात रहे कि चेक की जानकारी को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है।
ब्रांच ऑफिस, ऑनलाइन बैंकिंग (Online Bank), मोबाइल बैंकिंग (Mobile Bank), या SMS बैंकिंग के जरिये चेक की जानकारी देकर पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संदर्भ में पीएनबी ने कहा कि चेक पेश करने की तारीख से एक दिन पहले जानकारी देनी होती है।
पीपीएस के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग या एटीएम से बैंक को चेक की डिटेल देनी होगी। जब चेक बैंक तक पहुंचेगा तो अकाउंट होल्डर की तरफ से दी गई जानकारी की जांच की जाएगी। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर चेक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि पीपीएस कंफर्मेशन नहीं होने पर चेक को लौटा दिया जाएगा।