बीकानेर। शिक्षा विभाग ने थर्ड ग्रेड शिक्षको के ट्रांसफर के लिए रास्ता खोल दिया है। राजस्थान में करीब सवा लाख तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं। इनमें 50 प्रतिशत टीचर्स ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक अपने गृह जिलों से बाहर काम कर रहे हैं।
ऐसे शिक्षकों की कोशिश होती है कि उन्हें गृह जनपद मिल जाए। विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिबंधित जिलों से ट्रांसफर होगा या नहीं। प्रतिबंधित जिलों से बाहर निकालने पर पूरा जिला ही खाली हो जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा आदिवासी एरिया में अध्यापक रहना नहीं चाहते। वो अपने गृह जिले में जाना चाहते हैं। जिला परिषद में काम करने वाले थर्ड ग्रेड टीचर्स अब शिक्षा विभाग में आ सकते हैं। पिछले दिनों ही ये नियम बदला गया था। ऐसे में वर्षों से जिला परिषद के टीचर्स इंतजार कर रहे हैं।

वैसे तो ट्रांसफर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य नियम बनेंगे। जैसे प्रतिबंधित जिलों से तबादले होंगे या नहीं? ये तय होना है। एकल महिला, विधवा-परित्यक्ता, विकलांग टीचर्स को ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी की कई बार बात की, लेकिन पॉलिसी नहीं बन पायी। ऐसे में एक बार फिर बिना पॉलिसी के ही तबादले होने तय हैं। ऐसे में सिफारिश और राजनीतिक पहुंच के आधार पर ट्रांसफर होंगे।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शिक्षा विभाग की अधिकृत वेबसाइट शिक्षादर्पण पर थर्ड ग्रेड के लिए लिंक दी गई है। उस पर क्लिक करके टीचर्स को अपनी जानकारी देनी होगी। आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों का तबादला हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि खाली सीट और जरूरत के आधार पर ही तबादले किए जाएंगे।